NEWSPR डेस्क। PAN Card आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। चाहे आपको कर्ज लेना हो या बैंक खाता खोलना हो या आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या कोई संपत्ति खरीदना हो, आप बिना पैन कार्ड के यह काम नहीं कर सकते। यानी यह स्पष्ट है कि PAN Card महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। हम आपको पैन कार्ड से जुड़े एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके न होने पर आपको न सिर्फ 10, 000 रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि आपको जेल भी हो सकती है.
अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN Card) है तो यह खबर आपके लिए ही है। इस नियम के अनुसार पैन कार्ड धारकों को एक से अधिक पैन कार्ड रखने से बचना चाहिए। एक से अधिक PAN Card रखना गैरकानूनी है और ऐसा करने पर आपको 6 महीने तक का जुर्माना या जेल हो सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
डबल PAN Card बन जाए तो क्या करें
अगर आपके पास डबल पैन कार्ड ( PAN Card) है तो पहले इनमें से किसी एक पैन कार्ड को सरेंडर करना जरूरी है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। ऐसे में सजा से बचने के लिए आपको एक से ज्यादा पैन कार्ड सरेंडर करने चाहिए। PAN Card के नियमों का पालन करते हुए बिना देर किए अपना अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करें। आप अपना अतिरिक्त पैन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
PAN Card सरेंडर कैसे करें
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना पैन कार्ड ( PAN Card) सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेकर पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
वहां आवेदन भरने के बाद 100 रुपये का बांड भरना होगा और फिर आपको अपने PAN Card की जानकारी देनी होगी. कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आपके पैन कार्ड ( PAN Card ) सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दस्तावेज़ के बारे में जानकारी प्रपत्र में दी गई है।