भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंण्ड के अंचल पदाधिकारी रवि कुमार ने दस्तावेज में छेड़ छाड़ करने के मामले में सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराया है इस मामले सीओ रवि कुमार ने सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराया है कि अंचल कार्यालय सुल्तानगंज में आवेदिका का प्रमिला देवी पति रमेश मंडल साकिन पिलदौरी द्वारा दाखिल खारिज हेतु नामांतरण दादा संख्या 41 2024 – 25 से मौजा नगर परिषद वार्ड एक में खाता 213 खेसरा 3 रखवा 1एकड 84.25 डीसमिल आवेदन दिया गया था जिसमें आवेदिका द्वारा प्रस्तुत कर केवाला में दर्ज खेसरा का पुराना से नया खसरा हेतु अमीन प्रतिवेदन संगलन किया गया जिसमें आवेदिक का 1-एकड 84 .25 डेसिमल रकवा पर दखल कब्जा दिखाया गया था परंतु ज्ञात होता है कि इनका दखल कब्जा मात्र 1 एकड़ 10. 50 डेसिमल पर ही है इस संबंध में अंचल अमीन रश्मि कुमारी द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई कैसे उन्होंने आवेदिका से हिस्से से ज्यादा रखवा पर दखल कब्जा अ दिया गया स्पष्टीकरण के जवाब में अंचल अमीन रश्मि कुमारी द्वारा बताया गया कि अमीन प्रतिवेदन में छेड़छाड़ कर रखवा 1 एकड़ 10.50 डेसिमल को 1एकड 84 .25 डेसिमल कर दिया गया है.
इससे स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा गलत मानसा से दस्तावेज में छेड़छाड़ कर दस्तावेज प्रस्तुत किया गया तभी आवेदिका प्रमिला देवी पति रमेश मंडल साकिन पिलदौरी पर सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिक कर दिया गया है आपको बताते चलें उक्त जमीन शिबम चौधरी की माता व बड़ी माता के नाम से खतियान दर्ज है रमेश साह की पत्नी प्रमिला देवी के द्वारा अंचल अमिन के रिपोर्ट में छोड़ छाड़ करते हुए अंश से ज्यादा जमीन गलत नियत से अपने नाम पर चढ़ाने पर अंचल पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा कानुनी कार्यवाई की गई.