नवरात्री महोत्सव को लेकर समाहरणालय में बैठक, 3 दिन के कार्यक्रम का रखा गया प्रस्ताव

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। गुरुवार को जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने दशहरा कमेटी ट्रस्ट पटना के अध्यक्ष कमल नोपानी तथा सचिव अरुण कुमार के साथ समाहरणालय में बैठक की। जिस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी निर्णय लिया। कमेटी द्वारा गांधी मैदान में ही छोटे स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम रामलीला ,रावणवध, भरत मिलाप के आयोजन संबंधी प्रस्ताव रखा गया।

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि गांधी मैदान के पास स्थित कालिदास रंगालय में 3 दिनों का रामलीला ,रावणवध, भरत मिलाप का कार्यक्रम किया जाएगा। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में  कालिदास रंगालय में 3 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। 3 दिनों के लिए निम्न वत कार्यक्रम होंगे जिसमें 14 अक्टूबर को रामलीला, 15 अक्टूबर को रावणवध और 16 अक्टूबर को भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। वहीं कोरोना के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोगों की भागीदारी होगी ।कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होगा जिसे फेसबुक यूट्यूब ट्विटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखा जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर उचित निर्णय लेने तथा आवश्यक अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन समिति द्वारा किया जाएगा। किंतु अगर मामले बढ़ते हैं अथवा विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो अनुमति को रद्द भी किया जाएगा। आयोजन के दौरान आगामी पंचायत चुनाव 2021 में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो , इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।

किसी प्रकार के आयोजन की पूर्व अनुमति के क्रम में कोविड अनुकूल व्यवहार एवं कोविड-19 हेतु निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन आवश्यक है।

-आगामी दुर्गा पूजा का प्रारंभ 7 अक्टूबर को कलश स्थापन के साथ वह कर 15 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ समाप्त होगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडाल मंडप की स्थापना तथा लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किए जाने के आदेश के साथ ही एसडीओ एसडीपीओ के द्वारा अनुमति दिया जाना है।

इस संबंध में कोरोना संक्रमण में वृद्धि के संकेत प्राप्त होने पर स्थानीय परिस्थितियों का आकलन तथा उच्च स्तरीय निर्देश के आलोक में निर्गत अनुमति रद्द की जा सकती है।

किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति देने के क्रम में यह सुनिश्चित कर लेना है कि पंचायत चुनाव 2021 के लिए निर्धारित आदर्श आचार संहिता के किसी निर्देश का उल्लंघन ना हो।

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