विद्यालय लिपिकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी, प्रतियोगिता परीक्षा से होगा चयन

Patna Desk
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बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब “बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025” के तहत लिपिकों की बहाली की जाएगी। इस नियमावली को हाल ही में कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, लिपिक पद के लिए चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार के अधीन एक आयोग संचालित करेगा। इससे बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही, सेवा के दौरान शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। यह प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के जरिए पूरी की जाएगी।

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यह नियमावली न केवल सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों, बल्कि राजकीयकृत, उत्क्रमित, पुनर्स्थापित एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों पर भी लागू होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था और शैक्षणिक ढांचा मजबूत होगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा।

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