मुंगेर में शराब सेवन करने के जुर्म में हिरासत में लिए गए लोगों के विरुद्ध पुलिस नए तरीके से रोकथाम का प्रयास कर रही है। शराब सेवन कर पहली बार पकड़े गए व्यक्ति को न्यायालय से जुर्माना देने के बाद रिहा करने का प्रावधान बना है। जबकि दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाता है।गोगाचक के समीप गस्ती पुलिस द्वारा सूरज कुमार शराब के नशे में पहली बार पकड़ा गया था। जिसे मुंगेर न्यायालय द्वारा जुर्माना के बाद रिहा किया गया था ।
जबकि नवादा गांव का पवन चौधरी को दूसरी बार शराब सेवन के साथ पकड़े जाने पर जेल भेज दिया गया। मंगलवार को थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन पुलिस पदाधिकारियों अजितेंद्र कुमार सोनी कुमारी महेश कुमार सिंह पीटीसी कुमार रविंद्र एवं पुलिस बल के साथ गोगाचक गांव पहुंचकर सूरज कुमार के घर पर नशा मुक्त बिहार का नोटिस चिपकाया।
सूचना चिपकाए जाने से पूर्व ग्रामीणों को ऊंची आवाज में सूचना का सार पढ़ कर सुनाया गया। सूरज कुमार को पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े जाने के उपरांत जुर्माना देकर रिहा हुए हैं। अगर दूसरी बार पीते हुए या पीए हुए पकड़े जाते हैं तो एक वर्ष की सजा हो सकती है । भविष्य में सचेत रहने की सख्त हिदायत दी जाती है। पुलिस द्वारा पहली बार इस प्रकार का नोटिस चिपकाए जाने से आमजन रोमांचित हैं।