NEWS PR डेस्क: पटना, 09 जून। चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में अदालत से दो अलग-अलग फैसले सामने आए हैं। ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को राहत मिली है।
रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल रौशन आनंद को जेल में ही रहना होगा।
पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। खान सर की ओर से रौशन आनंद पर कई आरोप लगाए गए, जबकि रौशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

दूसरी ओर, इसी मामले में खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ रौशन आनंद की जमानत खारिज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं खान सर को मिली राहत के बाद इस हाईप्रोफाइल मामले की कानूनी लड़ाई और भी चर्चाओं में आ गई है।
