पटना के जिला अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने और तापमान गिरने से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद कोई भी शिक्षण गतिविधि नहीं होगी।
हालांकि, यह प्रतिबंध प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। ये गतिविधियां पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी।यह आदेश 2 जनवरी 2025 से 6 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा और 1 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।