अगर आपका भी वाहन का कट गया है ई चालान तो 3 महीने में करें जमा नहीं तो आपका DL/RC हो जाएगी रद्द

Rajan Singh
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NEWS PR DESK- वाहन चालकों और वाहन धारकों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप वाहन चला रहे है या आपका वाहन कोई आउट चला रहा है इस दौरान अगर आपने यातायात नियम तोड़ा तो आपके विरुद्ध जो ई चालान कटेगा उसकी भरपाई आप निर्धारित समय तीन माह के अंदर जमा कर दे अन्यथा आपका लाइंसेंस या RC अगले तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

इस बात की जानकारी ADG यातायात सुधांशु कुमार ने दी इन्होंने बताया की इसके साथ वाहन धारकों को इस बात का भी ख्याल रखना है की वो अपने वाहन से जुड़े सभी डिटेल MVI पोर्टल पर अपडेट कर ले अन्यथा इसके एवज में भी आपके DL ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर RC को तीन माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा हालाकि इन्होंने यह भी कहा की अगर आपके वाहन पर किसी तहत का कोई ऑन लाइन फ़ाइन होता है और अगर आपको इस ई चालान को लेकर किसी तरह की आपत्ति है.

तो आप नब्बे दिन यानिकी तीन माह से पहले DTO कार्यालय जाकर शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है जिसपर जांच पड़ताल के बाद आपको न्याय दिया जाएगा अगर आप जाँच में दोषी पाए जाएँगे तो आपसे जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी अगर आप नब्बे दिन के बाद शिकायत करते है तो आपकी शिकायत अनसुनी कर दी जाएगी ।

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