भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाई सजा, आरोपी को 10 साल की जेल और 10 हजार का लगा अर्थदंड

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सनाई है। कोर्ट ने पिंटू कुमार उर्फ पिंटू मंडल को 10 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 10 नवंबर 2014 का है। जहां सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ पिंटू मंडल ने दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने सदर थाना में केस दर्ज कराया था।

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 7 मार्च को उसे दोषी पाया गया था। आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपया का आर्थिक जुर्माना लगा गया है। आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पॉक्सो कोर्ट के द्वारा सरकार से पीड़िता को 3 लाख रुपया सहायता राशि दिए जाने की बात भी कही गई है। इस मामले में 5 गवाहों ने केस का समर्थन किया।

रिपोर्ट- श्यामानंद सिंह,भागलपुर

 

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