बिना प्राथमिक के जेल भेज दी पुलिस, कोर्ट ने 5 लाख का मुआवजा देने को कहा

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- ऐसे भी होता है सारण की पुलिस ने बिना FIR किए जितेंद्र कुमार को जेल भेज दिया जेल भेजने के 33 दिन बाद तब FIR की

आपको बता दें कि जब इस बारे में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले को सुनते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है कोर्ट ने कहा कि जितेंद्र को 6 हफ्ते में 5 लाख मुआवजे के रूप में दिया जाए.

डीजीपी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर कोर्ट को बताए जितेंद्र कुमार ड्राइवर है वह यूपी का निवासी है वह अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज में काम करता है.

दूध का टैंकर चलाते हुए बिहार आया था 29 अप्रैल 2020 को उसके टैंकर से परसा में एक व्यक्ति को धक्का लग गया था जितेंद्र ट्रैक्टर लेकर भाग गया लेकिन थोड़ी देर बाद पकड़ा गया पुलिस ने उसे जेल भेज दिया उसकी कंपनी ने पटना हाईकोर्ट में 15 मई को याचिका दायर की 4 जून को सुनवाई में परसा थाना के थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पेश की खुलासा हुआ कि 3 जून को FIR हुई है सारण पुलिस ने बड़ा खेल खेला.

Share This Article