आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्याकांड में एडीजे-9 मनोज कुमार की कोर्ट ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख रुपया का आर्थिक दंड की लगाया है। केस की सुनवाई सिविल कोर्ट के बी सी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है । जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त की पेसी हुई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी,अमित कुमार गुप्ता,शिवजी सिंह,सरकारी पीपी नागेंद्र सिंह की सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।
बता दें कि बता दें कि छह दिसंबर 2018 को शहर के काफी भीड़-भाड़ वाले इलाके धर्मन चौक के पास बैग और बेल्ट कारोबारी इमरान को दिनदहाड़े अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था, इससे बैग कारोबारी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जब इमरान और उसका भाई अकील धर्मन चौक स्थित दुकान पर बैठा हुआ था तब ही अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। नजदीक से दर्जन भर गोलियां मारी गयी थी। उस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। इसमें इमरान के भाई और बगल में काम कर रहे बीएसएनएल के एक कर्मी को भी गोली लग गयी थी।
दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से पूरा शहर कांप उठा था। गोलियों की आवाज सुन लोग दूर-दूर तक भाग खड़े हुए थे जब गोलीबारी की घटना थमी, तब लोगों को इमरान के मारे जाने और दो लोगों गोली लगने की खबर मिली थी। उस घटना के बाद जबरदस्त बवाल भी मचा था।अपराधियों ने दोनों भाइयों को गोली मार फरार हो गए थे। जबकि एक भाई की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था जिन्हें निजी क्लीनिक में इलाज करवाया गया था