अग्निशमन आईजी एम. सुनील नायक को राहत, आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: पटना/आंध्रप्रदेश: बिहार अग्निशमन विभाग के आईजी एम. सुनील नायक को बड़ी कानूनी राहत मिली है। आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की गई है, जहां उनकी जमानत याचिका पर विस्तृत बहस होगी।

पटना आवास पर पहुंची थी आंध्रप्रदेश पुलिस

इससे पहले आंध्रप्रदेश पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने गिरफ्तारी का विरोध किया था, जिससे कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही।

ट्रांजिट रिमांड पर कोर्ट की फटकार

गिरफ्तारी के बाद आंध्रप्रदेश पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड के लिए पटना सिविल कोर्ट में पेशी कराई थी। हालांकि, कोर्ट ने बिना वारंट और केस डायरी प्रस्तुत किए जाने पर एसपी रैंक के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और ट्रांजिट रिमांड की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस टीम को बैरंग लौटना पड़ा था।

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पूर्व सांसद की शिकायत पर दर्ज मामला

सूत्रों के अनुसार, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के एक पूर्व सांसद की शिकायत पर आंध्रप्रदेश में मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में आईजी नायक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

अब 9 मार्च को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जहां जमानत याचिका पर अहम फैसला आ सकता है। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक से आईजी नायक को अस्थायी राहत मिल गई है।

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