NEWSPR डेस्क। हाईकोर्ट ने SBI को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं देने पर जोरदार फटकार लगाई है। बता दें कि मात्र 31 पैसा बकाया होने के कारण बैंक ने किसान को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया। मामला गुजरात का है। जहां भूमी सौदे के एक विषय में किसान ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिसे लेकर गुजरात कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई है।
जस्टिस भार्गव करिया ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए बैंक के प्रति नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। जज ने कहा हद हो गई एक राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है कि महज 31 पैसे बकाया रह जाने के कारण नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा सकता।
बता दें कि याचिकाकर्ता किसान राकेश वर्मा और मनोज वर्मा ने अहमदाबाद शहर के पास खोर्जा गांव में किसान शामजीभाई और उनके परिवार से वर्ष 2020 में एक भूखंड खरीदा था। जिसे लेकर शामजीभाई ने एसबीआई से फसल रिण लिया था। उसे चुकाने से पहले ही याचिकाकर्ता को जमीन तीन लाख रुपये में बेच दी थी।
जिसके कारण याचिकाकर्ता (भूमि के नये मालिक) राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं दर्ज करवा सकते थे। हालांकि, किसान ने बाद बैंक का पूरा कर्ज चुकता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद एसबीआई ने उक्त प्रमाणपत्र कुछ कारणवश जारी नहीं किया। इसके बाद, भूमि के नये स्वामी वर्मा ने उच्च न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति करिया ने बैंक का बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र अदालत में पेश करने के लिए कहा। इस पर एसबीआई के वकील आनंद गोगिया ने कहा, ‘यह संभव नहीं है क्योंकि किसान पर अब भी 31 पैसे का बकाया है।