NEWSPR डेस्क। भागलपुर जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत सात लोगों को एक साल की सजा सुनाई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत सात लोग विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान काम में बाधा डालने के दोषी पाए गए हैं। बुधवार को MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने इन्हें प्रोविजनल जमानत दे दी। ये पूरा मामला साल 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है।
MP-MLA कोर्ट के विशेष जज ने सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत सभी सात दोषियों को प्रोविजनल जमानत दी। समेत सभी सात अभियुक्तों को प्रोविजनल बेल दे दी। सजा सुनाए जाने के दौरान अजीत शर्मा समेत सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। जिन सात लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया है उनके नाम इस तरह से हैं
अजीत शर्मा- दोषी
मो. रियाजउल्ला अंसारी- दोषी
मो. शफकतउल्ला- दोषी
मो. नियाजउल्ला उर्फ आजाद- दोषी
मो. मंजरउद्दीन उर्फ चुन्ना- दोषी
मो. नियाजउद्दीन- दोषी
मो. इरफान खान उर्फ सिंटू- दोषी
विशेष न्यायाधीश ने 2020 के इस मुकदमे में धारा 341 में 15 दिन और धारा 353 के तहत 1-1 साल की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस सजा में डिफाल्ट होने पर विधायक समेत बाकी दोषियों को तीन हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। ये मामला तीन नवंबर 2020 का है जब विधानसभा चुनाव के दौरान भीखनपुर इलाके में चलंत मतदान केंद्र के दंडाधिकारी और पुलिस पार्टी को अजीत शर्मा ने समर्थकों के साथ घेर लिया था।