विधानसभा चुनाव से पहले नवादा में हथियार लाइसेंस धारकों के लिए सख्त निर्देश, वेरिफिकेशन अनिवार्य

Patna Desk

नवादा जिले में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने हथियार लाइसेंस धारकों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने 13 मई से 24 मई 2025 तक सभी लाइसेंस धारकों को अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। जो व्यक्ति निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराएंगे, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया नगर थाना परिसर में अंचलाधिकारी दीपेश कुमार और थाना प्रभारी अविनाश कुमार की निगरानी में संपन्न होगी।

भीषण गर्मी को देखते हुए वेरिफिकेशन का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।जिले में कुल 2000 से अधिक हथियार लाइसेंस धारक हैं। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी लाइसेंसधारकों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे वे किसी भी पद पर हों। अनुपस्थित रहने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है।साथ ही, प्रशासन ने हथियार लाइसेंस धारकों का डेटा एक विशेष सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है। सत्यापन के समय संबंधित व्यक्ति को अपने मूल लाइसेंस के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article