पटना हाईकोर्ट में 20 जून तक गर्मी की छुट्‌टी, इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी में बेल फाइलिंग पर रोक; मी लॉर्ड! अब जमानत के लिए कहां जाएं?

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR डेस्क। पटना सेशन कोर्ट से अगर जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो हाईकोर्ट ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन हाईकोर्ट से भी अभी जमानत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 20 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्‌टी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के आदेश से रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडेय ने ऐसा एक नोटिस जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि गर्मी छुट्‌टी के दौरान जमानत की याचिका दायर नहीं होगी।

मी लार्ड! ऐसे लोग जमानत के लिए कहां जाएं। लोअर कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद ही हाईकोर्ट में अर्जी फाइल होती है। किसी भी मामले में सीधे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर नहीं होती है। अग्रिम जमानत में भी जब अर्जी लोअर कोर्ट से खारिज होती है, तब ही हाईकोर्ट में आती है और फिर सुनवाई होती है। इसकी सुनवाई पहले दो या तीन अवकाशकालीन जज किया करते थे।

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