राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,पुराने मामले की भी कार्रवाई रोकी, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला लेते हुए में राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर तत्काल प्रबाव से रोक लगा दी है। बता दें कि कोर्ट में आज ही इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें यह फैसला सुनाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो।

अब किसी के खिलाफ केंद्र या राज्य सरकारों की ओर से देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं कराया जा सकेगा। इसके साथ ही पुलिस अब ऐसे कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करेगी। हालाँकि यह रोक फ़िलहाल सीमित अवधि के लिएभारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे, जब तक इसका पुनरीक्षण हो।

कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया केस नहीं दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है। राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई एफआईर होती है तो वह कोर्ट जा सकते हैं। इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करें।

वहीं चीफ जस्टीस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बुधवार तक यह बताने को कहा कि क्या भविष्य में देशद्रोह के मामलों के रजिस्ट्रेशन को तब तक के लिए स्थगित रखा जा सकता है। जब तक कि वह देशद्रोह कानून के संबंध में पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता।

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