NEWSPR डेस्क। पटना प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार समेत चार राज्यों में दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराष्ट्रीय अपराधी और प्रतिबंधित वामपंथी उग्रवादी संगठन के सदस्य कुख्यात माधव दास उर्फ अमरेंद्र कुमार और उसके परिजनों की संपत्ति को जब्त कर लिया है. कुख्यात माधवदास पर बैंक लूट के कई मामले दर्ज हैं. माधव दास को 9 नामों से जाना जाता था. उसने बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों अपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया है.
ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत माधव दास उर्फ अमरेंद्र कुमार कार्रवाई की है. ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति की कीमत एक करोड़ 1 लाख 75 हजार 859 रुपए की है. कई वर्षों के प्रयास के बाद बिहार एसटीएफ की टीम ने इस शातिर को गया के बाराचट्टी से गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ईडी को पता चला है कि अपराध से कमाए गए धन का इस्तेमाल अचल संपत्ति बनाने के साथ-साथ बैंकों में अपने परिजनों के नाम से जमा भी किया है. परिजनों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति।
ईडी के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार माधव दास कि जब्त की गई संपत्तियों में उसकी पत्नी उर्मिला देवी का नाम पर पहाड़ा और लेब्रो गढ़ में 5 प्लॉट हैं. वहीं, माधव दास के भाई उमेश कुमार रविदास के नाम पर 5 अचल संपत्ति शामिल है. ईडी ने मामले की जांच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में माधव दास के नाम पर विभिन्न धाराओं में दर्ज अपराधिक मामलाें के आधार पर शुरू की थी. कुछ मामलों में उसकी पत्नी उर्मिला देवी और उसका भाई अर्जुन दास भी सह अभियुक्त है.
जानकारी के मुताबिक अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति की जब्ती के लिए पुलिस विभाग की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1944 के तहत आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई की ओर से 170 अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है. अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए अनुसंधान के पूर्ण होने के बाद कार्रवाई की जाती है. आर्थिक अपराध इकाई में तेजी से मामलों को निपटाने के साथ ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है.