दिल्ली सरकार ने इस बार दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय सीमा निर्धारित की है। आदेश के अनुसार, लोग केवल सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। वहीं, लड़ी (चटाई) वाले पटाखों का निर्माण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।ई-कॉमर्स साइटों पर भी रोकसरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीदारी नहीं की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से मांगी है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति एनसीआर के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को भेजने का निर्देश दिया है। इस मामले पर तीन हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।
सीएम ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व की भावना का सम्मान करता है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संतुलित कदम है। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार स्वच्छ और हरित राजधानी के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहार की रौनक भी बनी रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।”‘अब बैन नहीं, परंपरा का सम्मान’वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अब सरकार बदलने के बाद हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया है। उन्होंने कहा, “बरसों बाद दिल्लीवासी पारंपरिक तरीके से दीपावली मना पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों को मंजूरी देना स्वागत योग्य कदम है।”