NEWS PR डेस्क: बिहार में ठंड का असर अब भी बना हुआ है। कड़ाके की ठंड से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन गिरते तापमान और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है।
पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन सिंह ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
सुबह 9 बजे से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे:
डीएम के आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9 बजे से पहले संचालित नहीं किए जाएंगे। यह आदेश 21 जनवरी 2026 से लागू होकर 24 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ की धारा-163 के तहत जारी किया गया है।

बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला:
जिला प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड और कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से स्कूलों के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है।
स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश:
डीएम ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल प्रबंधन को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश की प्रतिलिपि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।