NEWSPR डेस्क। पटना नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट पहनने के बाद भी आपकी ट्रैफिक पुलिस 2000 रुपये का चालान काट सकती है. इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है. यह नियम केंद्र सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, ताकि कोई भी वाहन चलाते समय कोई लापरवाही न हो। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनकर वाहन चलाना अनिवार्य है। इसके साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।
आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हेलमेट न पहनने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलमेट पहनने पर भी आपका चालान कट सकता है। चौंकिए नहीं… दरअसल, नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. हेलमेट पहनने पर भी क्यों कटेगा चालान? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।
नए यातायात नियम के अनुसार यदि दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट पहना हुआ है और वह हेलमेट की पट्टी नहीं बांधता है, तो यह भी नियम का उल्लंघन है। इस नियम को तोड़ने पर 194डी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे 1000 रुपये का चालान किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक हजार का चालान है तो हम आपको बता दें कि नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक कोई भी घटिया किस्म का हेलमेट पहनने पर भी आपका 1000 रुपये का चालान हो सकता है. इसलिए जब भी हेलमेट खरीदें तो पहले उसकी गुणवत्ता जांच लें। हेलमेट पर बीआईएस पंजीकरण चिह्न होना चाहिए, जो आपके सिर की पूरी तरह से सुरक्षा करता है। अन्यथा आपका चालान 194डी एमवीए के तहत काटा जाएगा।
बच्चों को नहीं लगाया हेलमेट तो 1000 का जुर्माना लगेगा
वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के नियमों में भी बदलाव किया गया. नए यातायात नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों को बच्चों को ले जाने के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना आवश्यक है। इसके साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और चालक का डीएल भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
चालान काटा गया या नहीं, ऐसे करें पता
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका चालान तो नहीं काटा गया है तो आप परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जा सकते हैं। साइट पर जाकर चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। इसके बाद चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के विकल्प का चयन करें। नंबर ऑप्शन पर पूछी गई जानकारी भरें। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करते ही स्टेटस सामने आ जाएगा।
ऐसे भरें ऑनलाइन चालान
यदि आपका चालान काटा गया है तो आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जा सकते हैं और चालान से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ कैप्चा कोड भर सकते हैं। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको चालान की डिटेल भरनी होगी। उस चालान का चयन करें जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं। चालान के साथ ही आपको ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको भुगतान से संबंधित जानकारी भरनी होगी। भुगतान की पुष्टि करने के बाद, आप ऑनलाइन चालान भर सकते हैं।
यातायात के नियम का उल्लंघन पुराना चालान जुर्माना / नया चालान जुर्माना
सामान्य 100 रूपये 500 रूपये
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम 100 रूपये 500 रूपये
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना 500 रूपये 2,000 रूपये
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना 1,000 रूपये 5,000 रूपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 500 रूपये 5,000 रूपये
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना 500 रूपये 10,000 रूपये
सामान्य से अधिक वाहन पर कुछ नहीं 5,000 रूपये
अधिक गति होने पर 400 रूपये 1,000 रूपये
खतरनाक ड्राइविंग होने पर 1,000 रूपये 5,000 रूपये तक
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर 2,000 रूपये 10,000 रूपये
तेजी / रेसिंग करने पर 500 रूपये 5,000 रूपये
बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5,000 रूपये तक 10,000 रूपये तक
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) कुछ नहीं 25,000 से 1 लाख रूपये तक
ओवरलोडिंग होने पर 2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर कुछ नहीं 1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री
सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रूपये 1,000 रूपये
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर 100 रूपये 2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर 100 रूपये 1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर कुछ नहीं 1,000 रूपये
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर 1,000 रूपये 2,000 रूपये
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर पहले कुछ नहीं और अब
1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.
2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.
3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.
4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर
कुछ नहीं
ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध
कुछ नहीं
संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना