पश्चिम चंपारण जिले के गोबरहिया थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले में बगहा कोर्ट ने ज्ञांति देवी को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को सात गवाहों और दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की गई है।
मामला 4 नवंबर 2025 का है। किशोरी के पिता शंकर मांझी ने 7 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने स्वामीनाथ मांझी, उनके बेटे अनिल कुमार उर्फ ओरल और पत्नी ज्ञांति देवी पर साजिश के तहत बेटी की हत्या का आरोप लगाया था।
पिता के अनुसार, उनकी बेटी को करीब तीन महीने पहले शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर ले जाया गया था। बाद में किशोरी का शव स्वामीनाथ मांझी के घर मिला।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल का वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्य पेश किए। अदालत के फैसले के बाद अब 2 नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी।
पश्चिम चंपारण से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट ;-