रेलवे भर्तियों को लेकर लगातार परीक्षार्थियों द्वारा कई दिनों से विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है जिस वजह से पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर श्रीकान्त कुण्डलिक खाण्डेकर की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में लिखा गया है कि पटना सदर क्षेत्रान्तर्गत 31 जनवरी से 5 फरवरी तक पटना में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक (अ०) विशेष शाखा, बिहार, पटना 29.01.2024 को सूचित किया गया है कि सहायक लोको पायलट (ए०एल०पी०) के पद पर भर्ती हेतु निकाली गयी रिक्तियों को बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों द्वारा विगत कई दिनों से विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं अन्य जगहों पर धरना/प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके कारण आमजनों को भाड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण धारा 144 लागू रहेगा।
31 जनवरी से 5 फरवरी तक पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलुस, हथियार एवं रोशनी सहित या रहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री अथवा फरसा. गड़ासा, भाला, छूरा या अन्य किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना तथा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना निषेध रहेगा।