पहली बार BNS भारतीय दण्ड संहिता कानून के तहत की गई कार्रवाई

Patna Desk

NEWSPR DESK- सारण छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जज पुनीत कुमार गर्ग की कोर्ट ने नए भारतीय संहिता कानून के तहत कार्यवाही की गई है. जिला एवम सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने छपरा के रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में आरोपियों को दोषी करार दिया है. बताया जाता हैं कि नए कानून के तहत यह देश का पहला मामला है, जिसमें सारण व्यवहार न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया है. पांच सितंबर को व्यवहार न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की कोर्ट फैसला सुनाएगी. सारण के रसूलपुर में तिहरे हत्याकांड में सजा दिलाई गई । इस प्रकरण में DGP ने सभी टीम को पुरस्कृत किया वही कुमार आशीष SP सारण को DGP में सम्मनित किया एव सुरेंद्र नाथ सिंह व्यवहार न्यायालय सारण के वकील को सहित राजकुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सारण राकेश कुमार सिंह पुलीस इंस्पेक्टर अभियोजन कार्यालय को भी सम्मानित किया गया.

बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी आलोक राज ने कहा 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नई कानून लागू की गई है ।प्रशिक्षण करवाया गया था , सारण के तिहरे हत्याकांड में 50 दिनों में सजा दिलाई गई. उम्र कैद की सजा उन्हे दिलाई गई है।

पुलीस अधीक्षक सारण कुमार आशीष सहित वहा के टीम को इसके लिए यहां सम्मानित किया गया । इन सभी लोगो को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सोनपुर मेला में आयोजित कार्येक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा ।

वही सारण एसपी डॉ कुमार आशीष ने इस घटना को कैसे खुलासा किया उन्होंने कहा कि ये घटना 16 और 17 जुलाई की है डायल 112 से हमे ये सूचना मिली हमलोग घटना स्थल पर गए जहा 3 लोग की हत्या की गई थीं 1 घण्टे के अंडर आरोपी को पकड़कर हमने उसे पकड़ा है.

जब हमने आरोपी को पकड़ा उस समय वो कपड़ा जला रहा था उसके शरीर पर भी खून के छींटे थे । हमने उससे पूछताछ की उसके बाद हथियार को बरामद किया गया 8 को आरोप पत्र दायर हुआ 13 से रोज गवाह को पेश किया गया 3 सितंबर को दोनो को दोषी करार दिया गया । कल सजा सुनाई गई है।

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