भूमि विवाद में हुए नरसंहार मामले में 15 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Patna Desk

नालंदा जिला के राजगीर प्रखंड के छबिलापुर थाना इलाके में भूमि विवाद में 4 अगस्त 2021 को हुए चर्चित लोदीपुर नरसंहार मामले में कोर्ट ने 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल हैं। जबकि, दो नाबालिग आरोपियों की सुनवाई किशोर न्याय परिषद में चल रही है। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपियों को हत्या समेत जानलेवा हमला और अन्य धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम में दोषी पाए जाने के बाद आज सजा सुनायी गई है। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैंसर इमाम और सूचक की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने सभी 25 लोगों की गवाही कराई थी। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर यह वारदात हई। उस जमीन का फैसला अभी तक नहीं आया है। मृतक और आरोपियों के बीच वर्ष 2010 से जमीन विवाद चल रहा था।

इस संबंध में एक टाइटल सूट मुकदमा न्यायालय में लंबित है। विवादित जमीन को लेकर 4 अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में आरोपित ट्रैक्टर लेकर विवादित खेत की जुताई कर रहे थे। इसी दौरान सूचक व उनके परिजन वहां पहुंचे और कोर्ट में मुकदमा का हवाला देकर फैसला आने तक जोताई नहीं करने का आग्रह किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी व गाली-गलौज हुई। इसी दौरान आरोपित चिंता देवी के आदेश पर सभी आरोपित अंधाधुंध गोली चलाने लगे। जिससे नौ लोगों को गोली लगी थी और पांच लोगों की मौत गोली लगने से हो गई थी। धीरेंद्र यादव, यद्दु यादव, महेश यादव, पिंटू यादव व सिब्बल यादव की गोली लगने से मौत हो गयी। वहीं बिंदा उर्फ वीरेंद्र कुमार, मंटू उर्फ अतुल, मिठू यादव व परशुराम यादव गोली लगने से जख्मी हो गए।

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