कोचिंग विवाद केस में अदालत का बड़ा फैसला, खान सर की जमानत मंजूर

Rashmi Tiwari
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NEWS PR डेस्क: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने फायरिंग मामले में जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स भी जमानत दे दी है।


खान सर के वकील की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब अदालत के आदेश के बाद उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी न्यायिक राहत मिली है।
पहले सुरक्षित रखा गया था फैसला
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर उर्फ फैजल खान का आपराधिक रिकॉर्ड भी तलब किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस जांच पूरी कर चुकी है और केस डायरी में तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इससे पहले 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जिला जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई टल गई थी।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर ने बताया कि अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग मामले में जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई है। उनके अनुसार, इस मामले में कुल छह लोगों को राहत मिली है और पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्हें केस डायरी में दर्ज किया गया।
क्या है पूरा मामला?
4 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर कथित फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया। इस मामले में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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