गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड में स्थित बेतिया राज की करीब 17.94 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती डाक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। जिला राजस्व शाखा ने इस संबंध में सूचना जारी की है। यह प्रक्रिया 3 जनवरी को सदर अंचल के रामपुर टेंगराही और भोजली गांव की भूमि के लिए आयोजित की जाएगी।
बंदोबस्ती की जानकारी-
पटना हाई कोर्ट के आदेश पर इस बंदोबस्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत, राजस्व पर्षद बिहार पटना के अध्यक्ष और प्रतिपाल अधिकरण की अध्यक्षता में 14 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के निर्देशों के अनुसार, गोपालगंज सदर अंचल के बेतिया राज की भूमि को बंदोबस्ती के लिए चिह्नित किया गया है। इसमें रामपुर टेंगराही गांव में 2 एकड़ 38 डिसमिल और भोजली गांव में 15 एकड़ 56 डिसमिल भूमि शामिल है। इस भूमि की बंदोबस्ती डाक प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। यह प्रक्रिया 3 जनवरी को गोपालगंज समाहरणालय के सभागार में होगी। भूमि को अधिकतम बोली लगाने वाले को 11 माह की अवधि के लिए सौंपा जाएगा।
सरकार की स्वीकृति- यदि बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में शामिल किया जाता है, तो यह बंदोबस्ती तुरंत प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।
उपयोग की पाबंदी- उक्त भूमि का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने पर बंदोबस्ती स्वतः समाप्त हो जाएगी।मालिकाना अधिकार- बंदोबस्ती धारक को भूमि पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा।
सरकारी योजनाएं- बेतिया राज या बिहार सरकार की किसी परियोजना या योजना के कारण बंदोबस्ती को रद्द किया जा सकता है।
बंदोबस्ती अवधि के बाद- यदि नई बंदोबस्ती में देर होती है, तो निविदा राशि में 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा।संशोधन का अधिकार- आवश्यकतानुसार, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स और राजस्व पर्षद के निर्देशों के अनुसार इस नीति में संशोधन किया जा सकता है।