पटना हाईकोर्ट ने अवैध पुलिस हिरासत मामले में कार्रवाई के दिए आदेश, संबंधित अफसरों पर अवमानना नोटिस जारी

Patna Desk

पटना हाईकोर्ट ने कटिहार नगर थाना में 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखे गए आरोपियों के मामले पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि एक पखवाड़े के भीतर, अवैध गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।साथ ही, कोर्ट ने कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन और अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जो इस अवैध गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत के लिए जिम्मेदार थे। जस्टिस विवेक चौधरी ने सौरभ पाल और अन्य की आपराधिक रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

यह मामला कटिहार के मंगल बाजार स्थित अंजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को पुलिस द्वारा बंद किए जाने और इसके मालिक और कर्मचारियों को 72 घंटे तक पुलिस लॉकअप में रखने से जुड़ा है। याचिका कर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने कोर्ट में बताया कि 15 फरवरी, 2017 को कटिहार नगर थाना के थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और संस्थान के मालिक और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर नगर थाना में बंद कर दिया। थानाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संस्थान अनधिकृत रूप से संचालित हो रहा था।पुलिस ने गिरफ्तारी की तारीख में गड़बड़ी करने की कोशिश कीदो दिनों तक बिना किसी स्पष्ट कारण के इन सभी को पुलिस ने थाने में रखा। 18 फरवरी, 2017 को उन्हें नजदीकी न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया। प्रसून सिन्हा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी की तारीख में बदलाव करने की कोशिश की, और 15 फरवरी को 16 फरवरी लिख दिया। लेकिन दंडाधिकारी के हस्ताक्षर 18 फरवरी के थे, जिससे यह साफ हो गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को 48 घंटे (16 और 17 फरवरी) तक पुलिस हिरासत में रखा गया, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।जस्टिस विवेक चौधरी ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील को सही मानते हुए सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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