बिहार परिवहन विभाग की सख्ती: मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया तो होगा जुर्माना

Patna Desk

बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार, 2014 से जनवरी 2025 तक लगभग 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं।

31 मार्च के बाद नहीं बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट-

विभाग ने साफ किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। अप्रैल 2025 से नंबर अपडेट कराने पर जुर्माना भरना होगा। नए नियमों के तहत वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना न तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा।32 हजार से अधिक लोगों ने कराया अपडेटसितंबर 2024 से अब तक 32 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने अपने वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है। परिवहन विभाग का कहना है कि हादसे की स्थिति में वाहन मालिक और चालक की पहचान में मोबाइल नंबर अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान की जानकारी भी तभी मिलती है जब मोबाइल नंबर अपडेट हो।घर बैठे ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेटसुविधा को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग ने मोबाइल नंबर अपडेट करने का विकल्प ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया है।

वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट: parivahan.gov.inड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट: sarathi.parivahan.gov.inइन पोर्टल्स पर जाकर घर बैठे आसानी से नंबर अपडेट किया जा सकता है। विभाग का मानना है कि इससे ट्रैफिक नियमों के पालन में सुधार होगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क करना संभव होगा।

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