बकाया वेतन मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त, छपरा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को किया तलब

Patna Desk

पटना हाईकोर्ट ने छपरा नगर निगम की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए उसके कार्यपालक पदाधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकल पीठ ने नगर निगम की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कलावती देवी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में कलावती देवी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अब तक उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 21 जुलाई, 2025 की अगली सुनवाई में कार्यपालक पदाधिकारी को खुद पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि आज की सुनवाई के दौरान छपरा नगर निगम की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, जिससे कोर्ट ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारी को अगली तिथि पर उपस्थित होकर यह बताना होगा कि याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया।

अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में निगम की ओर से क्या जवाब आता है और कलावती देवी को न्याय कब तक मिलता है।

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