अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा लागू, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश

Amit Singh

NEWS PR डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की अचानक यात्रा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भी इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) की व्यवस्था लागू की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

अमृत भारत ट्रेनों में 24 बर्थ सुरक्षित

रेलवे बोर्ड के निर्देश के मुताबिक, जिन अमृत भारत ट्रेनों में सात या उससे अधिक स्लीपर कोच होंगे, उनमें 24 बर्थ इमरजेंसी कोटा के तहत आरक्षित रखी जाएंगी। इसका मकसद ऐसी परिस्थितियों में राहत देना है, जब ट्रेन पूरी तरह बुक हो चुकी हो, लेकिन किसी यात्री को चिकित्सकीय, पारिवारिक या अन्य अत्यावश्यक कारणों से यात्रा करनी पड़े।

वंदे भारत स्लीपर में श्रेणीवार कोटा

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा अलग-अलग श्रेणियों—प्रथम एसी (1A), द्वितीय एसी (2A) और तृतीय एसी (3A) में लागू किया जाएगा। रेलवे ने सप्ताह के सामान्य दिनों और सप्ताहांत (वीकेंड) में यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सीटों की संख्या तय की है, ताकि जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर सीट उपलब्ध कराई जा सके।

एडवांस रिजर्वेशन से ही लागू रहेगा कोटा

रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह व्यवस्था एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) से ही प्रभावी रहेगी। यानी टिकट बुकिंग शुरू होते ही इमरजेंसी कोटा सिस्टम में शामिल रहेगा। इससे प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर सीट आवंटन में आसानी होगी।

पहले नहीं था कोई प्रावधान

अब तक अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अचानक यात्रा की स्थिति में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। रेलवे के इस निर्णय को यात्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उम्मीद है कि इससे लंबी दूरी की यात्राएं और अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सकेंगी।

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