नीट छात्रा मामले में हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को करारा झटका, जमानत याचिका खारिज

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पटना सिविल कोर्ट से एक बड़ी जानकारी सामने आयी है कि जेल में बंद शम्भु गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक जमानत याचिका पर करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए दलील दी कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका नामंजूर कर दीया है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को बताया गया है। अब 28 फरवरी को जेल में बंद मनीष रंजन को मिलेगी जमानत या होगी जेल।

दरअसल मामला 7 जनवरी से जुड़ा है जहां शम्भु गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पर्म मिलने की बात सामने आई थी और रिपोर्ट में दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं की बात सामने आई थी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विस्तृत जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई थी। जहां जांच के दौरान जांच टीम ने एसआईटी पर सभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी लगाया था।

घटना के बाद परिजनों और विभिन्न संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।लागतार बढ़ती प्रदर्शन को देखते हुए सरकार के निर्देश पर मामले की जांच जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दिया गया है जहां सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

इस मामले में अगली सुनवाई 28फरवरी को निर्धारित है। अब देखना होगा कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया में मनीष रंजन को राहत मिलती है या उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

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