शंभु गर्ल्स हॉस्टल केस: संचालक मनीष रंजन की जमानत पर आज आ सकता है फैसला

Amit Singh

NEWS PR डेस्क: पटना। शंभु गर्ल्स हॉस्टल मामले में बेऊर जेल में बंद संचालक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर आज अदालत अपना फैसला सुना सकती है। पॉक्सो कोर्ट में इस मामले को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को करीब चार घंटे तक सुनवाई चली थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की जांच को लेकर एसआईटी और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने जांच में कथित लापरवाही को लेकर अधिकारियों से कई सवाल पूछे और फटकार भी लगाई।

यह मामला 7 जनवरी का है। पटना स्थित शंभु गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में एनआईटी की तैयारी कर रही एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी।

छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल और हॉस्टल के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया था और घटना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर पुलिस ने शुरू से ही दुष्कर्म की घटना से इनकार किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं होने की बात सामने आई थी।

घटना के बाद पुलिस ने शंभु गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं जांच में लापरवाही के आरोप में चित्रगुप्त नगर थाना की तत्कालीन थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी और एक दारोगा को निलंबित भी किया गया था।

फिलहाल मामले में मनीष रंजन की जमानत याचिका पर अदालत का फैसला सुरक्षित है और आज इसके आने की संभावना जताई जा रही है।

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