पटना NEET छात्रा कांड में बड़ा अपडेट: कोर्ट ने CBI से मांगी ताजा जांच रिपोर्ट, 30 मार्च अहम दिन

Asha Rai
- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →

NEWS PR डेस्क: राजधानी पटना के चर्चित नीट छात्रा मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने जांच को लेकर अहम कदम उठाया है। विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने Central Bureau of Investigation (CBI) को मामले की अद्यतन जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अदालत ने 30 मार्च की तारीख तय की है।

दरअसल, मामले के सूचक के वकील ने अदालत में आवेदन देकर सीबीआई से ताजा रिपोर्ट मंगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एजेंसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इससे साफ है कि अदालत इस संवेदनशील केस की जांच पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मालूम हो कि नीट छात्रा की मौत की जांच फिलहाल दिल्ली स्थित सीबीआई टीम कर रही है। एजेंसी इस मामले को हत्या के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत देख रही है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर ही सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली थी।

- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →

सीबीआई द्वारा पॉक्सो एक्ट लगाए जाने के बाद मामले का अभिलेख पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत को सौंप दिया गया था, जहां अब नियमित सुनवाई चल रही है और समय-समय पर जांच एजेंसी से अपडेट मांगा जा रहा है।

इस केस की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद पहले थानास्तर पर जांच हुई। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पटना आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, लेकिन अंततः 12 फरवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली।

मामले में अब तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो फिलहाल बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट पहले ही उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है, यह कहते हुए कि आरोप गंभीर हैं और जांच प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब है कि जहानाबाद की रहने वाली नीट अभ्यर्थी 6 जनवरी को पटना के एक निजी हॉस्टल में अचेत अवस्था में मिली थी। इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और यौन उत्पीड़न व हत्या की आशंका जताई गई।

अब 30 मार्च को सीबीआई की रिपोर्ट पेश होने के बाद इस मामले में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। अदालत की सख्ती से यह स्पष्ट है कि जांच को तेज और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

- Advertisements -
Your Brand Here
Limited time offer
Advertise Now →
Share This Article