NEWS PR डेस्क: पटना,30 अप्रैल। सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत पटना जिले के 9 प्रखंडों के कुल 275 मौजों में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण तथा किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयनित मौजों में जमीन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक को सख्ती से लागू करना अनुमंडल पदाधिकारियों और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, सभी संबंधित अधिकारी इस आदेश के पालन हेतु विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
प्रभावित प्रखंडों में पुनपुन, दनियावाँ, फतुहा, धनरूआ, मसौढ़ी, नौबतपुर, पटना ग्रामीण, फुलवारी और सम्पतचक शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इन क्षेत्रों में 31 मार्च 2027 तक जमीन की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और नए निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भू-माफिया या असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति भ्रामक जानकारी फैलाने या अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से पटना में व्यवस्थित और योजनाबद्ध शहरी विकास को गति मिलेगी, जिससे भविष्य में बेहतर आधारभूत संरचना और आवासीय सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।