खान सर को बड़ी राहत: गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक, पुलिस से मांगी केस डायरी

Rashmi Tiwari
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बिहार के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैज़ल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।


खान सर के खिलाफ पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले से जुड़े आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच खान सर की ओर से शनिवार को ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने दावा किया कि अदालत से उन्हें अंतरिम संरक्षण (प्रोटेक्शन) मिला है। वकील के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस खान सर की गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी तलब की है और विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग संस्था पर हमला होने का मामला सामने आया था। खान सर ने आरोप लगाया था कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद ने हमला करवाया और फायरिंग कराई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में कुछ लोग कोचिंग परिसर के बाहर हंगामा करते, बैनर-पोस्टर फाड़ते और खान सर के गार्ड के साथ मारपीट करते दिखाई दिए, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को फायरिंग के स्पष्ट सबूत नहीं मिले थे।

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हालांकि बाद में एक अन्य सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर गोली चलाते नजर आए। वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गार्डों ने जो बयान दिए, उसके आधार पर पुलिस ने खान सर को भी नामजद आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की।
सरेंडर की चर्चा और बेल याचिका
शनिवार को खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चाएं भी सामने आई थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके वकील ने बताया था कि अदालत का समय समाप्त होने के कारण उस दिन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं हो सकी। इसके बाद सोमवार को औपचारिक रूप से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। अदालत ने सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। अब सभी की नजर 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी।

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