NEWS PR डेस्क: बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए लंबे इंतजार के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार से शिक्षकों के तबादले के लिए ई-शिक्षाकोष (e-Shikshakosh) पोर्टल खोल दिया है। राज्य के करीब 6 लाख सरकारी शिक्षक अब निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस बार पूरी प्रक्रिया संशोधित स्थानांतरण नियमावली के तहत पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन से लेकर सूची जारी करने, आपत्तियों के निपटारे और अंतिम आदेश तक की सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएंगी।

तीन चरणों में पूरी होगी स्थानांतरण प्रक्रिया
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाना है। शिक्षकों को अब आवेदन या अन्य प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस बार पूरी प्रक्रिया संशोधित नियमावली के तहत तीन चरणों में पूरी होगी ।
पहला चरण: समायोजन और समानुपातीकरण (7 अगस्त से 9 सितंबर)
पहले चरण में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का संतुलन बनाया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां विभाग समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया करेगा। इस दौरान सूची जारी की जाएगी, शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनके निपटारे के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
दूसरा चरण: पारस्परिक स्थानांतरण (10 से 14 सितंबर)
दूसरे चरण में पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। जिला, प्रमंडलीय और राज्य स्थापना समितियां प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगी और पात्र शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को मंजूरी देंगी।
तीसरा चरण: सामान्य स्थानांतरण (17 सितंबर से 31 अक्टूबर)
तीसरे चरण में 16 सितंबर को विद्यालयवार रिक्तियों की संशोधित सूची जारी की जाएगी। इसके बाद शिक्षक अपनी पसंद के विद्यालयों का विकल्प चुनकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य स्थानांतरण सूची जारी होगी, आपत्तियों का समाधान किया जाएगा और इसके बाद अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
TRE शिक्षकों को भी मिलेगा आवेदन का मौका
शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से नियुक्त TRE-1, TRE-2 और TRE-3 शिक्षक, जो अभी प्रोबेशन अवधि में हैं, वे भी तय नियमों और शर्तों के अनुसार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन शिक्षकों की ओर से लंबे समय से ट्रांसफर की मांग की जा रही थी।
रिश्वतखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि तबादले के नाम पर किसी भी तरह की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिक्षक रिश्वत देने का प्रयास करता है या कोई अधिकारी रिश्वत मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के पूरी हो।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन: 29 जुलाई से 5 अगस्त
समायोजन और समानुपातीकरण: 7 अगस्त से 9 सितंबर
पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण: 10 से 14 सितंबर
विद्यालय विकल्प और सामान्य स्थानांतरण: 17 सितंबर से 31 अक्टूबर
अंतिम स्थानांतरण आदेश: 31 अक्टूबर तक
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के अंदर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम तिथि के बाद किसी भी नए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
