NEWS PR डेस्क :खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में, मेसर्स साहू होटल, राजेन्द्र चौक, हाजीपुर के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आलोक में 21 अक्टूबर 2026 को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान होटल का किचन अस्वच्छ स्थिति में पाया गया तथा तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में एवं गंदे स्थान पर भंडारित किया गया था।
उक्त अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसूची-4 (Schedule-IV) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा 22 अक्टूबर 2026 से प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, बिना वैध लाइसेंस के प्रतिष्ठान के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने तथा आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की है।