बिहार राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन,6 अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश

Rashmi Tiwari

NEWS PR डेस्क : बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लापरवाही और कथित अनियमितताओं के मामलों में छह तत्कालीन अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, अलग-अलग मामलों में वेतनवृद्धि रोकने, आरोप पत्र गठित करने और आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने जैसे फैसले लिए गए हैं। इस कार्रवाई में किशनगंज के ठाकुरगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी ओम प्रकाश भगत के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश भी शामिल है।

छह अधिकारियों पर अलग-अलग कार्रवाई
विभागीय कार्रवाई में अधिकारियों पर जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी, दाखिल-खारिज के मामलों में प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने और सरकारी आदेशों की अनदेखी जैसे आरोप शामिल हैं।

  1. ओम प्रकाश भगत: FIR और दो वेतनवृद्धि रोकने का आदेश
    ठाकुरगंज, किशनगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी ओम प्रकाश भगत पर गलत तरीके से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने ऐसी जाति के लिए पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र जारी किया, जो बिहार पंचायती राज अधिनियम-2006 की धारा 135 के तहत संबंधित आरक्षित पद की पात्रता नहीं रखती थी। विभाग ने संचयी प्रभाव के साथ उनकी दो वेतनवृद्धि रोकने और आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। संबंधित राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी के खिलाफ भी FIR तथा आरोप पत्र की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
  2. निश्चल प्रेम: वित्तीय अनियमितता की जांच
    किशनगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी निश्चल प्रेम पर बिना कार्यादेश के अग्रिम भुगतान करने और वित्तीय अनियमितता का आरोप है। विभाग ने मामले की जांच के बाद अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
  3. जितेंद्र कुमार सिंह: तीन वेतनवृद्धि पर रोक
    रोहतास जिले के अकोढ़ीगोला के तत्कालीन अंचल अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह पर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। संयुक्त जमाबंदी के बावजूद सभी संबंधित रैयतों को सूचना दिए बिना दाखिल-खारिज स्वीकृत करने का मामला भी सामने आया है। विभाग ने संचयी प्रभाव के बिना उनकी तीन वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दिया है।
  4. ललन कुमार मंडल: आरोप पत्र गठित
    कटिहार जिले के बरारी के तत्कालीन अंचल अधिकारी ललन कुमार मंडल पर अतिक्रमित भूमि खाली नहीं कराने और सरकारी आदेश संख्या 660/2023 का समय पर अनुपालन नहीं करने का आरोप है। विभाग ने उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित किया है।
  5. महेश प्रसाद सिंह: दाखिल-खारिज मामले में कार्रवाई
    कटिहार के मनसाही के तत्कालीन अंचल अधिकारी महेश प्रसाद सिंह पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता के आदेश के विपरीत दाखिल-खारिज और खतियान में लंबित नामांतरण वाद स्वीकार करने का आरोप है। इस मामले में भी विभाग ने आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है।
  6. राज नारायण राजा: दो वेतनवृद्धि रोकने का आदेश
    गोपालगंज जिले के हथुआ के तत्कालीन अंचल अधिकारी राज नारायण राजा पर दाखिल-खारिज के चार मामलों को एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखने का आरोप है। विभागीय निर्देशों के बावजूद मामलों का समय पर निष्पादन नहीं करने और कारण-पृच्छा नहीं देने के मामले में उनकी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव के बिना रोकने का आदेश दिया गया है।
    राजस्व विभाग की कार्रवाई से प्रशासनिक हलचल
    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस कार्रवाई से अंचल स्तर पर कामकाज और जवाबदेही को लेकर सख्ती का संदेश गया है। हालांकि, सभी मामलों में कार्रवाई की प्रकृति अलग-अलग है। कहीं वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया है, तो कहीं विभागीय जांच, आरोप पत्र और FIR की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
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