NEWSPR डेस्क। बिहार के अफसरों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। IAS अधिकारियों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि 31 जनवरी तक उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। जिसेमें अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना होगा। यह सूचना सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर बताया गया है।
नीतीश सरकार की ओर से अफसरों को यह आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार कैडर के के IAS अधिकारियों को वर्ष 2021 की वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करना होगा। नीतीश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार नए साल में साल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राज्य के सभी IAS अधिकारियों को अपने पिछले वर्ष की अचल संपत्तियों की जानकारी एक तय किए हुए फॉर्मेट के मुताबिक सार्वजनिक करनी है। यानी कि अफसरों को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी होने पर अधिकारी [email protected] पर जानकारी ले सकते हैं।