अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर रखे गए ये शर्त, जानिए…

Patna Desk

NEWSPR DESK- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दिए जाने का शुक्रवार को फैसला सुनाया।  इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनका पालन उन्हें जमानत अवधि के दौरान करना जरूरी है।

 

अपको बताते है की वो कौन कौन सी शर्ते है

सीएम केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे इसके बाद केजरीवाल केस के किसी गवाह से नहीं मिलेंगे

फिर केजरीवाल सीएम दफ्तर भी नहीं जाएंगे

केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे

और वह केस पर अपनी भूमिका के बारे में बयान नहीं देंगे।

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