NEWSPR DESK- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार यानी की आज को कहा कि टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने PAN कार्ड और आधार को लिंक करा लें। ऐसा न करने की स्थिति में आपको अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) बायोमीट्रिक आधार के साथ नहीं लिंक है, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) लागू रेट से दोगुना कटेगा।
डिपार्टमेंट ने पिछले महीने एक सर्कुलर भी जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, वे अगर 31 मई तक अपने पैन और आधार को लिंक करा लेते हैं, तो उन्हें ज्यादा टीडीएस देने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा।