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उत्पाद अधिनियम के तहत आज दो अभियुक्त को उत्पाद विभाग के कोर्ट ने सुनाई सजा

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भागलपुर:  बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 45 में दिनांक 30-03-2024 को नौगछिया थाना कांड संख्या- 338/22 विशेष उत्पाद वाद ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पवन यादव एवं राणा यादव को दोषी पाया । दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। जिसमें दोनों अभियुक्तों को 8 वर्ष की सजा एवं ₹100000 का जुर्माना, और जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आपको बता दें कि 04 नवंबर 2022 को पुलिस रंगरा थाना क्षेत्र में शराब के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी, इस दौरान नवगछिया थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई की नवगछिया के कई अन्य कांड में वांछित अभियुक्त राणा यादव अपने सहयोगियों के साथ स्कॉर्पियो से कटिहार से नवगछिया की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए रंगरा ओपी पुलिस रंगरा चौक के पास गहन वहां वाहन चेकिंग करने लगे। वाहन चेकिंग के क्रम में करीब 12:30 बजे रात्रि में एक उजले रंग का स्कॉर्पियो चेक पोस्ट की तरफ आ रही थी जिसे रुकने का इशारा किया एवं उसमें बैठे लोगों से नाम पता पूछने लगा, इसी दौरान स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्ति के द्वारा गाड़ी के गेट को धक्का देते हुए गेट को लगाते हुए ड्राइवर को गाड़ी लेकर भागने के लिए कहा, धक्का लगने के कारण दरोगा राजेश रंजन कुमार एवं चंदन कुमार जख्मी हो गए। तत्पश्चात पुलिस छापेमारी दल के साथ उक्त गाड़ी का पीछा किया एवं नवगछिया थाना को सूचित किया। इसी क्रम में नवगछिया थाना की गश्ती टीम ने एनएच 31 के पास घेर कर पकड़ा एवं नाम पता पूछा तो अपना नाम पवन यादव एवं राणा यादव बताया।

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नाम पता बताने के दौरान दोनों के मुंह से शराब की गंध आ रही थी, दोनों व्यक्तियों को पुलिस संरक्षण में लेकर ब्रेथ एनालाइजर जांच के लिए रंगरा ओपी पहुंचा। एवं शराब पीने के संदर्भ में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिए। उक्त दोनों व्यक्ति को उक्त दोनों व्यक्ति को संरक्षण में लेकर रंगरा पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा शराब पीने की पुष्टि की गई। तत्पश्चात दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने ने दिया ।

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