एक युवक को उत्पाद कोड के न्यायाधीश ने शराब पीने और पिस्टल रखने के जुर्म में सुनाई 2 साल की सजा व आर्थिक दंड।

Patna Desk

 

भागलपुर,आज 1339 /21 के तहत सुल्तानगंज का रहने वाला अभियुक्त सुखदेव कुमार को 8 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ,पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब पीकर हो हंगामा कर रहा है ,जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वह व्यक्ति सचमुच शराब पीकर हंगामा व गाली गलौज कर रहा था ,तभी पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उस युवक को नशे में धुत पाया साथ ही उसके कमर से एक देसी लोडेड कट्टा भी बरामद हुआ।

इसी बाबत आज उत्पाद कोट्टू के एडीजे 12 सरत चंद्र श्रीवास्तव ने उस युवक को सजा सुनाते हुए 25 /1 बी के तहत 2 साल की सजा व ₹5000 आर्थिक दंड 26 के तहत 6 महीने की सजा एवं ₹1000 आर्थिक दंड 37 के तहत 1 साल की सजा सुनाई सभी गवाह ने घटना की पुष्टि की यह जानकारी उत्पाद कोट्टू के एपीपी भोला कुमार मंडल ने दी।

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