के.के पाठक के असंवैधानिक और निरंकुश आदेशों पर तत्काल रोक लगाये जानें को लेकर राज्यपाल ने राज्य सरकार को कहा..।

Patna Desk

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य सरकार को कहा है कि वह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक के असंवैधानिक और निरंकुश आदेशों पर तत्काल रोक लगाये. राज्यपाल के प्रधान सचिव ने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र भेजा है. राज्यपाल को पिछले 19 दिसंबर को राज्य के 15 विधान पार्षदों ने ज्ञापन देकर केके पाठक की शिकायत की थी. उसी आलोक में ये पत्र भेजा गया है.

राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट चोंगथू की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि 19 दिसंबर को 15 विधान पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था. विधान पार्षदों ने राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में कहा था कि शिक्षा विभाग लगातार असंवैधानिक, निरंकुश आदेश जारी कर रहा है. यहां तक कि विधान पार्षदों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत मिले विशेषाधिकार का भी हनन किया जा रहा है.

राजभवन की ओर से लिखे गये पत्र कहा गया है कि विधान पार्षदों ने राज्यपाल से शिक्षा विभाग के गलत आदेशों को रद्द करने के साथ-साथ इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की अपील की गयी है. विधान पार्षदों ने इस संबंध में कई उदाहरण भी दिये हैं.

राज्यपाल ने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया-

राजभवन की ओर से मुख्य सचिव को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि माननीय राज्यपाल ने विधान पार्षदों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार किया है. उसके बाद राज्यपाल का ये मानना है कि बिहार के शिक्षा विभाग के ऐसे कृत्यों को देखर ये प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग राज्य में शैक्षणिक माहौल को नष्ट करने पर आमादा है. ऐसे में राज्यपाल की ओर से निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसे आदेशों और काम पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये.

 

 

 

बता दें कि 19 दिसंबर को विधान पार्षदों ने राज्यपाल से मिलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की शिकायत की थी. शिकायत करने वालों में सबसे ज्यादा विधान पार्षद सत्तापक्ष के ही थे. विधान पार्षदों ने कहा था कि केके पाठक अब विधान पार्षदों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं. विधान पार्षद और रिटायर्ड प्रोफेसर संजय कुमार सिंह का पेंशन रोक दिया गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रतिदिन हरेक शिक्षक के लिए पांच कक्षाएं लेने को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक शिक्षक के लिए प्रतिदिन पांच कक्षा लेना संभव नहीं है. विधान पार्षदों ने कहा था कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल के दिनों में विश्वविद्यालयों को दिए गए कई आदेश अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक हैं.

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