पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़नेवाली सड़कों के निर्माण में खर्च का आकलन करने के निर्देश

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में होने वाले खर्च का आकलन करने का निर्देश अधिकारियों की टीम को दिया। भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व रेलवे अधिकारियों की टीम को पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
मंगलवार को कोर्ट ने राज्य के नगर विकास विभाग,सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे अधिकारी की टीम को सड़क निर्माण में होने वाले खर्च आकलन कर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है। कोर्ट को यह भी बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले शुरू है पर बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हुई है। दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी।

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