NEWSPR DESK- भागलपुर जिला अंतर्गत तिलकामांझी थाना क्षेत्र में विगत 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक कांड हुआ था।उस मामले का मुकदमा लव कुश कुमार 6 एडीजे कोर्ट में चल रहा था।
आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और पोक्सो एक्ट एवम 377..376 में 10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था।पर गवाह गुजारने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।
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