बिहार चुनाव : रैली के लिए गृह मंत्रालय से लेनी होगी इजाज़त, गाइडलाइन जारी

PR Desk
By PR Desk

पटना/नई दिल्ली। नवंबर में होनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। जिसमें जो सबसे प्रमुख निर्देश दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी रैली के आयोजन से पहले सभी राजनीतिक दलों को पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा डोर-टू-डोर प्रचार के लिए सिर्फ पांच लोग ही जा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा भी चुनाव आयोग ने दी है।

गाइडलाइन में कहा कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इसके अलावा मतदान के दौरान बूथ पर भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए बूथों की संख्या 50% तक बढ़ाई जा रही है। इस साल 1.6 लाख बूथ बनाए जा सकते हैं। जबकि  पिछले चुनाव में पूरे राज्य में 72 हजार बूथ बनाए गए थे।

ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा

कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए तय नियमों का पालन भी करना होगा। इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा।

कोरोना संक्रमितों के लिए अलग बुथ

कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि उनके लिए अलग बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथों पर मतदानकर्मी पीपीई किट पहनकर तैनात रहेंगे। मतदान के समय मतदाता ईवीएम को छू न सके इसके लिए भी व्यवस्था की जा सकती है। मतदानकर्मी ट्रांसपैरेंट प्लास्टिक सीट के पीछे रहेंगे। मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

सितंबर के आखिरी सप्ताह में होगा तारीखों का ऐलान, तीन चरणों में हो सकता है चुनाव

बिहार में तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सितंबर माह के अंत तक तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा। नवंबर का महीना खत्म होते-होते बिहार में चुनाव हो जाएंगे। बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव छह चरणों में संपन्न हुआ था।

Share This Article