मतदान के दिन धूम्रपान पर रहेगा निषेध, सार्वजनिक जगहों पकड़े जाने पर होगी करवाई

Patna Desk
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NEWSPR DESK कैमूर-लोकसभा चुनाव को लेकर 1 जून को मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारी किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी पवन कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जिसमें बताया गया है कि मतदान के दिन यानी 1 जून को धूम्रपान निषेध रहेगा। यह आदेश जिले के हर व्यक्ति पर लागू रहेगा। धूम्रपान करने के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में संबंधित पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि छापेमारी करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उन पर कार्रवाई करेंगे। इस आदेश को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे।

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