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भागलपुर- आज उत्पाद कोर्ट 2 और ए डीजे 12 में शराब तस्कर को 5 साल की कारावास और ₹100000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई एक बार नवगछिया से दो कार काफी तेजी से पूर्णिया की ओर से खगड़िया जा रही थी वहीं पुलिस को कुछ शक हुआ और दोनों कार को नवगछिया टोल प्लाजा के पास रोका गया तो दोनों कर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी जिसको लेकर केस दर्ज किया गया और सनी के आधार पर आज युवक को सजा सुनाई गई यह जानकारी एबीपी भोला प्रसाद मंडल ने दी।
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